गोवा में शराब पीना महंगा पड़ सकता है। गोवा की इमेज को चमकाने और उसे फैमिली फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनाने के लिए राज्य सरकार खुली जगहों पर लिकर (alcoholic drink) पीने पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत पूरे राज्य में ‘नो एल्कोहल कंज्मप्शन जोन’ में शराब पीते हुए पाए जाने पर 10,000 हजार रुपए का फाइन देना होगा। भारी जुर्माने का प्रावधान गोवा एक्साइज ड्यूटी बिल (2016) में किए जाने की संभावना है। राज्य में नशे में धुत मौजियों द्वारा की जाने उपद्रव को खत्म कर राज्य सरकार इसे पर्यटकों के लिए फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनाना चाहती है, जिसके चलते राज्य सरकार इस संबंध में प्रावधान कर सकती है।

गोवा एक्साइज ड्यूटी के सेक्शन 10B के तहत राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी कर गोवा में लिकर (शराब) को खुली जगहों पर पीने से रोक लगाएगी। जिन जगहों पर लिकर को बैन किया जाएगा है, उनमें बीच, पब्लिक रोड्स, स्टेट और नेशनल हाइवे जैसे पब्लिक प्लेस शामिल है।

गौरतलब है कि गोवा सरकार को काफी समय से शिकायत मिल रही थीं कि बाहर से आने वाले पर्यटक पब्लिक प्लेस पर गंदगी फैलाते हैं, जिसके चलते दूसरे पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार को उम्मीद है कि जुर्माना लगाए जाने से लोग खुले में शराब पीने पर रोक लगाम लगाएंगे, जिससे गोवा की छवि सुधरने के साथ ही काफी हद तक वातावरण को भी खराब होने से बचाया जा सकेगा। गोवा पापुलर टूरिज्म और नाइटलाइफ के लिए जाना जाता है। बता दें कि इसके साथ ही गोवा को सस्ती शराब के लिए भी पहचाना जाता है।