प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ 14.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के मामले में 6.8 लाख रुपये कुर्क करने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को अधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी दी। गिलानी के खिलाफ यह मामला अवैध रूप से विदेशी मुद्रा रखने से जुड़ा है और प्रवर्तन निदेशालय फेमा के तहत इसकी जांच कर रहा है।

अधिकारियों के मुताबिक जांच और न्यायिक कार्रवाई पूरी होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा के तहत 20 मार्च को 14.40 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाने का आदेश दिया। साथ ही 10,000 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा को जब्त करने का भी आदेश दिया। यह कथित तौर पर गिलानी के पास बरामद की गई। गिलानी के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दर्ज की गयी शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने यह जांच शुरू की थी।

गौरतलब है कि ऐसी ही एक और जांच जम्मू-कश्मीर के दूसरे अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ चल रही है। जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पूर्व अध्यक्ष यासीन मलिक पर भी जुर्माना और संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है। मलिक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है।