यदि आप पेंशनभोगी हैं और पेंशन के दौरान कम्यूटेशन (पेंशन राशि में से कुछ अमाउंट एक साथ लेना) का फायदा भी उठा चुके हैं, तो आपके लिए यह खबर काफी काम की है। दरअसल सरकार के ताजा कदम के बाद Employees Pension Scheme के तहत कम्यूटेशन का फायदा उठाने वाले पेंशनर्स को भी सामान्य पेंशन मिलती रहेगी। बता दें कि कम्यूटेशन का फायदा उठाने के बाद पेंशनर्स की पेंशन घट जाती है।
सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन के तहत बताया है कि जिन लोगों ने 25 सितंबर, 2008 तक या उससे पहले कम्यूटेशन का फायदा उठाया था, उन पेंशनर्स को 15 साल पूरे होने के बाद सामान्य पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से करीब 6.3 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में संशोधन किया है, जिसके जानकारी सरकार ने 20 फरवरी को अपने गजट नोटिफिकेशन में दी है। इस संशोधन के तहत कम्यूटेशन ग्रांट देने के बाद सामान्य पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। संशोधन में कहा गया है कि ईपीएस, 1995 के पैराग्राफ 12ए के तहत दी गई कम्यूटेशन सुविधा का यदि किसी ने 25 सितंबर, 2008 तक या उससे पहले फायदा उठाया है तो 15 साल का वक्त पूरा होने के बाद पेंशनभोगी को सामान्य पेंशन मिलेगी।
पुराने नियमों के मुताबिक यदि कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन से कम्यूटेशन की सुविधा लेता है, यानि की पेंशन फंड में से कुछ राशि एक साथ लेता है तो फिर कर्मचारी को बाकी पेंशन राशि के हिसाब से कम पेंशन का भुगतान किया जाता है। अब सरकार ने इसके लिए 15 साल की सीमा तक कर दी है, जिसके बाद पेंशनभोगी को सामान्य पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।