सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एस सी शर्मा की पीठ ने शिवकुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर पीठ कोई हस्तक्षेप नहीं चाहती। पीठ ने साफ कहा,’माफ कीजिए, आप की इस याचिका को खारिज किया जाता है।’ शिवकुमार ने यह याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट के 19 अक्तूबर 2023 के आदेश को चुनौती देने के लिए की थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई से अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर ही दाखिल करने का निर्देश दिया था।

सीबीआई ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार पर आरोप लगाया है कि साल 2013 से 2018 के बीच इन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। शिवकुमार उस दौरान कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार में मंत्री थे। जिसको लेकर तीन सितंबर 2020 में ही सीबीआई ने प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसको लेकर शिवकुमार ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा या था। जहां से उनको निराशा हाथ लगी थी।

कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के वापस आने के बाद डीके शिवकुमार के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच को रोकने का आदेश जारी किया गया था। 28 नवंबर के बाद 26 नवंबर को सरकार ने इस जांच को लोकायुक्त के हवाले कर दिया था। जिसके बाद सीबीआई ने सरकार के दोनों आदेशों को वापस लेने की मांग की थी। सीबीआई के साथ ही बीजेपी विधायक बासनागौड़ा पाटिल यतनाल ने भी हाई कोर्ट भी याचिका दाखिल की। सीबीआई की मांग पर 5 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जज ने मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया।