Dhananjay Singh Got Bail: लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Chunav 2024) के लिए वोटिंग से ठीक पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह के लिए एक राहत की खबर आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने आज उनकी जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली है। धनंजय सिंह को जमानत तो मिल गई है लेकिन उनकी सात साल की सजा पर अभी कोई रोक नहीं लगी है। इसके चलते वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। खास बात यह है कि उनकी पत्नी को बसपा (Jaunpur BSP Candidate) ने जौनपुर से अपना घोषित कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी है। बता दें कि उन्हें जौनपुर की MP/MLA कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते वे जौनपुर जेल में बंद थे।
भले ही धनंजय सिंह को जमानत मिल गई है लेकिन सजा रद्द करने की याचिका खारिज हो गई है। ऐसे में वे चुनावी राजनीति में फिलहाल तो कदम नहीं रख पाएंगे। यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने सुनाया है।
किस केस में धनंजय सिंह को मिली थी सजा?
गौरतलब है कि धनंजय सिहं पर नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने, गालियां और धमकी देने के आरोप हैं। उन्हें जौनपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद धनंजय सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को पूरी हो गई थी। आज इस केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद को राहत दे दी है।
आज बरेली जेल किए गए थे शिफ्ट
बता दें कि इस केस की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने की थी। इसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला ऐसे वक्त में सुनाया है कि जब आज ही धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली जेल मे शिफ्ट किया गया है।
गौरतलब है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी उर्फ श्रीकला सिंह जौनपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार हैं। जौनपुर लोकसभा सीट पर उनके आने से चुनावी माहौल खासा गरमा गया है। दूसरी ओर बीजेपी ने इस सीट से कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है।