Lawrence Bishnoi TV Interview Case: पंजाब सरकार ने पुलिस हिरासत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग की सुविधा देने के आरोप में डीएसपी रैंक के एक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया। बिश्नोई के इंटरव्यू पुलिस हिरासत में रहते हुए लिए गए थे। इनमें से एक इंटरव्यू खरड़ सीआईए स्टाफ परिसर में भी लिया गया था और मार्च 2023 में एक निजी समाचार चैनल पर प्रसारित किया गया था।
गृह मंत्रालय के सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह ने बर्खास्तगी के आदेश जारी किए। इन आदेशों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 का हवाला दिया गया है। बर्खास्तगी आदेश में कहा गया है, ‘अधिकारी के रवैये को देखते हुए पीपीएस गुरशेर सिंह संधू को जारी किए गए आरोपपत्र की जांच करना संभव नहीं है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी इस नतीजे पर पहुंची कि 25 अक्टूबर, 2024 से निलंबित चल रहे संधू ने सीआईए खरड़ की हिरासत में रहते हुए बिश्नोई के इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग में मदद की। संधू को निलंबित कर दिया गया और अमृतसर में मौजूद पंजाब सशस्त्र पुलिस की 9वीं बटालियन के कमांडेंट को डिलीवरी के लिए चार्जशीट भेज दी गई।
विभाग की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा
बर्खास्तगी आदेश में आगे कहा गया, ‘डीजीपी ने अवगत कराया है कि गुरशेर सिंह संधू पीपीएस ने आरोप पत्र हासिल करने के सभी कोशिशों को टाल दिया।’ आदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि सीआईए खरड़ की हिरासत में बिश्नोई के इंटरव्यू के दौरान संधू के कदाचार, लापरवाही और कर्तव्य के प्रति लापरवाही से विभाग की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। पंजाब लोक सेवा आयोग ने राज्य के प्रस्ताव को सहमति दी और संधू को बर्खास्त करने की मंजूरी दी।
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आदेश में क्या कहा गया
आदेश में कहा गया, ‘तथ्यों पर सही से विचार करने के बाद राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि गुरशेर सिंह संधू ने अपने कामों से पंजाब पुलिस की छवि को गंभीर तौर पर नुकसान पहुंचाया है। अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन न करना पंजाब पुलिस के अनुशासन और आचरण नियमों का घोर उल्लंघन है। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत गुरशेर सिंह संधू को पंजाब पुलिस में डीएसपी के पद से बर्खास्त किया जाता है।’ जब मैंने लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ा तो वह मासूम सा बच्चा था पढ़ें पूरी खबर…