कोरोना की वजह से दिल्ली पुलिस ने 31 मार्च तक तीसरी बटालियन के सुरक्षा के अधीन सातों लॉकअप को बंद कर दिया है। दिल्ली के सातों कोर्ट में स्थित लॉकअप में आने वाले विचाराधीन कैदियों को सीधे तिहाड़ जेल भेजने का फरमान जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस के तीसरी बटालियन के पुलिस उपायुक्त हरीश एचपी ने एक निर्देश जारी कर कहा है कि दिल्ली के सातों कोर्ट में स्थित लॉकअप कोरोना वायरस के मद्देनजर 31 मार्च तक बंद रहेंगे।

दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर रिमांड बढ़ाने की कार्यवाही हेतु मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जेल परिसर में ही नियुक्त कर दिए गए हैं। 31 मार्च तक कोई नए विचाराधीन कैदियों को तीसरी बटालियन अपने हवालात में नहीं लेगा।

इस बाबत सभी जिला थानों को हिदायत दी गई है कि वे अपनी व्यवस्था खुद करेंगे और विचाराधीन कैदियों को लॉकअप में पेश नहीं कर सीधे जेल परिसर पहुंचाने की व्यवस्था खुद करेंगे। उपायुक्त के मुताबिक दिल्ली के तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल में इस बाबत हाई कोर्ट के निर्देशानुसार विचाराधीन कैदियों कैदियों की सुनवाई के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है। दिल्ली में 7 जिला अदालतों तीस हजारी, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू में भीड़ कम हो गई है। जेल प्रशासन ने 31 मार्च तक के लिए कैदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी है।

कैदियों से उनके परिजन पहले सप्ताह में दो बार मुलाकात करते थे। कोर्ट ने भी कोरोना वायरस के मद्देनजर दिल्ली की जिला अदालतों में 31 मार्च तक पूरी तरह से मुकदमों की सुनवाई स्थगित कर दी है। न्यायाधीश ने अदालत परिसर में आने वाले लोगों को कहा है कि उन्हें अपने मामले में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्त ताज हसन ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य कागजातों के लिए जो लोग ट्रैफिक सर्किल में आते थे उन्हें अब यहां आने की आवश्यकता नहीं है।