DelhNCR Transport Strike: नए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के तहत भारी चालान के विरोध में ट्रांसपोर्ट यूनियन ने गुरुवार को हड़ताल का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद गुरुवार को यातायात साधनों के लिए लोगों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के तहत बढ़ी बीमा की राशि व आरएफआइडी टैग की अनिवार्यता समेत अन्य मुद्दों को लेकर ट्रक, टेंपों, बस, आटो, कैब, टैक्सी समेत अन्य सार्वजनिक व व्यवसायिक वाहन संगठनों ने गुरुवार यानी 19 सितंबर को एकदिवसीय हड़ताल की घोषणा की है।
बताया जा रहा है कि इस हड़ताल के दौरान कम से कम 25 हजार ट्रक, 35 हजार आटो, 50 हजार के करीब टैक्सी व कैब के साथ स्कूल बसें और स्कूल कैब के पहिए थमे रहेंगे। नए मोटर वाहन अधिनियम के नियमों में यातायात उल्लंघन, नशे में गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना और ओवरलोडिंग जैसे अपराधों पर चालान की राशि में 10 गुना वृद्धि तक का प्रावधान है।

कुछ राज्यों ने अधिनियम को अपनाया है, कई राज्यों ने फिलहाल इस एक्ट को लागू करने से इंकार कर दिया है। उत्तराखंड और गुजरात ने संशोधित कानून के तहत यातायात उल्लंघन के लिए चालान में कटौती की घोषणा की है। कुछ स्कूलों ने अभिभावकों को एडवाजरी जारी करते हुए यातायात की सुविधा उपलब्ध ना होने के चलते स्कूल बंद रहने की बात कही है। वहीं कई स्कूल खुले रहेंगे लेकिन यातायात की सुविधा गुरुवार को नहीं उपलब्ध रहेगी।