दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बच्चों के सरनेम रखने को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी पिता अपने बच्चों को सरनेम रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। हर बच्चे को उसकी मां के उपनाम का इस्तेमाल करने का अधिकार है। दिल्ली हाईकोर्ट की यह टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जहां एक शख्स ने कोर्ट से अधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि बेटी के दस्तावेजों में बेटी के उपनाम में मां के बजाय पिता के नाम का इस्तेमाल किया जाए।
याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस रेखा पल्ली ने पिता से कहा कि अगर नाबालिग लड़की अपने सरनेम के साथ खुश है तो आपको इस बात से क्या परेशानी है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चा अपनी मां के उपनाम का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके पास यह अधिकार है। जस्टिस रेखा ने कहा कि किसी भी पिता के पास यह अधिकार नहीं है कि वह उपनाम में केवल उसके नाम का इस्तेमाल करने का फरमान सुनाए।
कोर्ट ने इस याचिका पर दुख जताते हुए कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कि पार्टियां इस तरह के मुद्दे पर मुकदमा कर रही हैं। उन्होंने माता-पिता से पूछा कि आपको क्या लगता है कि आप दोनों लड़ेंगे और बेटी के भविष्य पर फैसला करेंगे।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि पिता को इस बात की शंका है कि नाम बदल जाने के कारण बच्ची को उस पॉलिसी का लाभ नहीं मिल सकेगा, जो उन्होंने बेटी के भविष्य को देखते हुए ली थी। कोर्ट के अनुसार पिता की यह अपील पूरी तरह से गलत नजर आ रही है बल्कि यह एक कोशिश है, अलग रह रही पत्नी से हिसाब चुकता करने के लिए।
हालांकि कोर्ट ने पिता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि रिकॉर्ड में पिता का नाम नहीं दिखाए जाने की शिकायत में कुछ दम है। कोर्ट ने कहा कि पिता के सामने स्कूल में आवेदन दाखिल करने का विकल्प होगा कि वह रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कर सके। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद तमाम तरह की चर्चाओं की संभावनाओं ने भी जन्म ले लिया है।