दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और अमेरिका की यात्रा पर राष्ट्रीय ध्वज के कथित रूप से ‘‘अपमान’’ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शिकायत पर बुधवार को संज्ञान लिया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवारिया ने अगली तारीख पर सम्मन पूर्व सबूत दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा, ‘‘मैं शिकायत पर संज्ञान लेती हूं, मामले की अगली तारीख नौ मई है।’’ पुलिस को मोदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश की मांग करने वाले शिकायतकर्ता आशीष शर्मा ने दावा किया कि मोदी ने राष्ट्रीय गरिमा असम्मान रोकथाम कानून 1971 के प्रावधानों के तहत अपराध किया और भारतीय ध्वज संहिता का भी उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने एक नहीं कई बार राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है।
शर्मा ने आरोप लगाया कि मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर इंडिया गेट पर योग दिवस के कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज को रूमाल के रूप में प्रयोग करके ध्वज का ‘‘अपमान’’ किया। शर्मा ने कहा, ”मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को राष्ट्रीय ध्वज देते वक्त एक बार फिर लापरवाही का परिचय दिया। उन्होंने राष्ट्रध्वज पर साइन किया, जो नेशनल फ्लैगकोड 2002 के खिलाफ है।”