Waqf Bill News: केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर आज कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा देश के संविधान पर एक और हमला बताया है। मोदी कैबिनेट ने 27 फरवरी को संशोधित वक्फ विधेयक के साथ-साथ संसद की संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित सभी 14 बदलावों को मंजूरी दे दी थी।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि यह वक्फ संशोधन बिल बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है और विशिष्ट बहु-धार्मिक समाज में सामाजिक सद्भाव के सदियों पुराने बंधन को नुकसान पहुंचाने का निरंतर प्रयास है।
जयराम रमेश बोले- यह ध्रुवीकरण की है कोशिश
जयराम रमेश ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक झूठे प्रचार और पूर्वाग्रहों को फैलाकर अल्पसंख्यक समुदायों को बदनाम करने और संवैधानिक प्रावधानों को कमजोर करने का प्रयास है जो सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, समान अधिकार और सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
जयराम रमेश ने कहा है कि यह चुनावी लाभ के लिए हमारे समाज को स्थायी ध्रुवीकरण के लिए अल्पसंख्यक समुदायों की परंपराओं और संस्थाओं को बदनाम करने का एक प्रयास है। जयराम रमेश ने कहा है कि वक्फों को प्रशासित करने के लिए पिछले कानूनों द्वारा बनाए गए सभी संस्थानों के कद, संरचना और अधिकार को सक्रिय रूप से कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि समुदाय को जानबूझकर अपनी धार्मिक परंपराओं और मामलों को प्रशासित करने के अधिकार से वंचित किया जा सके।
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जयराम रमेश ने गिनाई वक्फ बिल की खामियां
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने वक्फ बिल की पांच खामियां गिनाई है।
- 1- पहली खामी वक्फ प्रबंधन के संस्थानों जैसे राष्ट्रीय परिषद, राज्य बोर्ड और ट्रिब्यूनल के अधिकारों को कम किया जा रहा है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को उनकी धार्मिक परंपराओं और धार्मिक संस्थाओं के प्रशासनिक अधिकार से वंचित किया जा सके।
- 2- दूसरी खामी को लेकर उन्होंने बताया कि वक्फ की परिभाषा में जानबूझकर अस्पष्टता लाई गई है। अपनी भूमि को कौन वक्फ उद्देश्यों के लिए दान कर सकता है, यह स्पष्ट नहीं है।
- 3- तीसरे खामी में देश की न्यायपालिका द्वारा लंबे समय से निर्बाध चली आ रही परंपरा के आधार पर विकसित किए गए वक्फ बाई यूजर की अवधारणा को समाप्त किया जा रहा है।
- 4- चौथी त्रुटि बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा है कि वक्फ प्रशासन को कमजोर करने और अतिक्रमण को बढ़ावा देने के प्रावधान जोड़े गए हैं। साथ ही, वक्फ की जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों को बचाने के लिए अब कानून में और अधिक सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं।
- 5- जयराम रमेश ने पांचवी खामी गिनाते हुए कहा कि कलेक्टर और राज्य सरकार के अधिकारियों को वक्फ संपत्तियों पर एकतरफा निर्णय लेने की व्यापक शक्तियां दी गई हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों के पास अब किसी की शिकायत पर या वक्फ संपत्ति के सरकारी संपत्ति होने के आरोप मात्र पर अंतिम निर्णय होने तक किसी भी वक्फ की मान्यता रद्द करने का अधिकार होगा।