एक विशेष अदालत ने सीबीआई से राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा और अन्य की संलिप्तता वाले कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में कथित घोटाले की आगे जांच करने का निर्देश दिया। इस मामले में एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर ने सीबीआई से 19 दिसंबर को उसकी जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मेरे विस्तृत आदेश को देखिए, मामले को आगे जांच के लिए भेजा गया है।’’
सीबीआई ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। एजेंसी ने इससे पहले जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटेड, इसके निदेशकों विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, राजेंद्र दर्डा, मनोज जायसवाल, आनंद जायसवाल और अभिषेक जायसवाल तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
सीबीआई ने आईपीसी की धाराओं 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत छह व्यक्तियों, कंपनी और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
हालांकि, बाद में एजेंसी ने मामले में यह कहते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी कि कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कोयला मंत्रालय द्वारा जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटेड को कोई अनुचित फायदा नहीं पहुंचाया गया।