चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल से सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से कहेंगे कि एक अधिकारी को सारे चुनाव रिकॉर्ड के साथ हमारे पास भेजें। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश
कोर्ट ने कहा कि वह निर्देश देगा कि पहले से डाले गए वोटों की गिनती उन निशानों को नजरअंदाज करके की जाए जो अनिल मसीह द्वारा उन पर लगाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि वह चंडीगढ़ प्रशासन के डिप्टी कमिश्नर से एक ऐसे अधिकारी को नामित करने के लिए कहेगा, जो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा न हो। ये अधिकारी ही मतपत्रों की गिनती करने और परिणाम घोषित करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करेगा। कोर्ट ने कहा कि पूरी मतगणना प्रक्रिया की न्यायिक निगरानी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा नामित एक न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाएगी।
लॉ वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार CJI चंद्रचूड़ ने अनिल मसीह से स्पष्ट कह दिया कि आप चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मुकदमा चलाने की बात कही।
जानिए CJI और रिटर्निंग ऑफिसर के बीच क्या बातचीत हुई
- CJI: मिस्टर मसीह, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। यदि आप सच्चा जवाब नहीं देंगे, तो आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। यह एक गंभीर मामला है। हमने वीडियो देखा है। आप मतपत्र पर क्रॉस लगाकर कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? आप निशान क्यों लगा रहे थे?
- रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह: मतदान के बाद मुझे मतपत्रों पर चिन्ह लगाना था। जो मतपत्र खराब हो गए थे, उन्हें अलग करना पड़ा।
- CJI: वीडियो से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आप कुछ मतपत्रों पर X का निशान लगा रहे थे। क्या आपने कुछ मतपत्रों पर X चिह्न लगाए हैं?
- रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह: हां
- CJI: कितने मतपत्रों पर निशान लगाए गए?
- रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह: 8
- CJI: बैलेट पेपर को खराब आप क्यों कर रहे थे? ऐसे क्यों कर रहे थे? आपको साइन करना है? आपको केवल कागजात पर साइन करने थे। नियमों में यह कहां प्रावधान है कि आप मतपत्रों में अन्य चिह्न लगा सकते हैं?
- रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह: मतपत्रों को उम्मीदवारों ने खराब कर दिया, छीन लिया और नष्ट कर दिया।
- CJI: सॉलिसिटर साहब, इन पर मुकदमा चलाना होगा। यह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं।