दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सीबीआई छापे में जब्त किए गए दस्तावेजों को लौटाने के पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। वहीं दिल्ली सरकार ने सिंगल जज बैंच के आदेश के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रिंसीपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापा मारकर दस्तावेज जब्त किए थे।
सीबीआई की इस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली सरकार ने कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई से फाइलें लौटाने को कहा था। इस पर सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जिस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार और राजेंद्र कुमार को नोटिस जारी किया था। इससे पहले दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह दिल्ली सचिवालय पर मारे गए छापे के दौरान जब्त किए गए कुछ कागजात वापस लौटाए। बीते साल 15 दिसंबर को सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर में छापा मारा था।
अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी जिन्होंने कथित तौर पर ‘बुरी नीयत’ के साथ छापा मारकर दस्तावेज बरामद किए जिससे दिल्ली सरकार के कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ा। निचली अदालत के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से माफी मांगने को कहा था।