सीबीआई ने आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार के कार्यालय पर छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों को वापस करने के फैसले के खिलाफ अपील की है। सीबीआई ने निचली अदालत के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सीबीआई की अपील के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और आईएएस राजेन्द्र कुमार को नोटिस जारी किया है।
इससे पहले दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बुधवार को सीबीआई को आदेश दिया कि वह दिल्ली सचिवालय पर मारे गए छापे के दौरान जब्त किए गए कुछ कागजात वापस लौटाए। बीते साल 15 दिसंबर को सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर में छापा मारा था। इसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने कोर्ट में अपील करके मांग की थी कि छापे के दौरान जब्त किए गए कुछ कागजात लौटाए जाएं।
Read Also: दिल्ली सचिवालय पर छापा: कोर्ट का आदेश-जब्त किए गए कागजात केजरीवाल सरकार को लौटाए सीबीआई
अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी जिन्होंने कथित तौर पर ‘बुरी नीयत’ के साथ छापा मारकर दस्तावेज बरामद किए जिससे दिल्ली सरकार के कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ा। निचली अदालत के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से माफी मांगने को कहा था।