Cabinet Ministers List 2024, Mantri Mandal List (भारत के कैबिनेट मंत्री 2024): नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ उनके तीसरे कार्यकाल के लिए कैबिनेट मंत्रियों की एक लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। इस टीम के सहारे ही अगले पांच सालों तक सरकार को चलना है। अब कैबिनेट का गठन होगा, मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक सवाल तो मन में रह गए हैं। ऐसा ही एक सवाल है कि आखिर कोई सरकार ज्यादा से ज्यादा कितने मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल कर सकती है? क्या कोई लिमिट सेट की गई है या मन चाहे तरीके से किसी को भी शपथ दिलवाई जा सकती है?
क्या कहता है नियम?
अब जानकारी के लिए बता दें कि देश के संविधान में कैबिनेट गठन को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। असल में संविधान के 91वें संशोधन के तहत कोई भी सरकार कुल लोकसभा सीटों के 15 फीसदी तक मंत्रियों को रख सकती है। सरल शब्दों में कहें तो लोकसभा की क्योंकि 543 सीटें हैं, ऐसे में कैबिनेट में 81 से 82 मंत्री तक रखे जा सकते हैं। यह सबसे ज्यादा वाला आंकड़ा है, अगर किसी को कम रखने हो न्यूनतम आंकड़ा 12 मंत्रियों तक भी जा सकता है।
कितने प्रकार के मंत्री होते हैं?
इसके अलावा संविधान के ही अनुच्छेद 74, 75 और 77 में कुछ और नियम बताए गए हैं। उदाहरण के लिए किसी भी मंत्रिमंडल का गठन पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। किसी भी मंत्रिमंडल का सर्वोच्च पद भी प्रधानमंत्री ही माना जाता है। इसे सरल शब्दों में मुखिया भी कहा जा सकता है। अब मुखिया हैं, ऐसे में रिपोर्ट भी सीधे उन्हीं को करना होता है। हमारे देश में कुल चार तरह के मंत्री होते हैं- केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार।
कौन किसे करता है रिपोर्ट?
केंद्रीय मंत्री हमेशा सीधे पीएम को रिपोर्ट करता है, हर कैबिनेट की बैठक में शामिल भी रहता है। देश का हर अहम फैसला इनके द्वारा लिया जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री भी अहम पद है, लेकिन इन्हें एक तरह से केंद्रीय मंत्री का ही जूनियर या सहायक के तौर पर देखा जाता है। यह लोग पीएम के बजाय अपने मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इसी तरह राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले नेता भी पीएम को ही रिपोर्ट करते हैं, लेकिन किसी भी कैबिनेट बैठक में इन्हें शामिल नहीं किया जाता।
संविधान के अनुच्छेद 74] 75 और 77 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। मंत्रिपरिषद का सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री के पास होता है। प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है।