Budget 2021 Highlights:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज साल 2021 का बजट पेश किया। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा नहीं की गई। हालांकि 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अब आयकर रिटर्न भरने से छूट दी जाएगी। बजट 2021 संसद में पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो वरिष्ठ नागरिक सिर्फ पेंशन और ब्याज से होने वाली आय पर निर्भर हैं, उन्हें टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है।
मंत्री ने कहा, “हमारे देश की आजादी के 75 वें वर्ष में, हम वरिष्ठ नागरिकों पर बोझ को कम करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो केवल पेंशन और ब्याज आय पर निर्भर हैं, मैं आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट की घोषणा करती हूं।” वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि NRI को डबल टैक्सेशन से बख्शा जाएगा। सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि टैक्स ऑडिट की सीमा को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
साथ ही सीतारमण ने कहा कि एक साल में 50 लाख रुपये या उससे अधिक की आय को छुपाने के सबूत मिलते हैं तो पुनर्मूल्यांकन (Reassessment) का वक्त सिर्फ 10 साल का रहेगा। दूसरों के लिए सिर्फ 3 सालों के लिए पुनर्मूल्यांकन होगा।
मालूम हो कि पिछले साल अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नई आयकर व्यवस्था शुरू की थी। जिसके तहत टैक्स की दर कम की गई थी। जो लोग छूट चाहते हैं उन्हें पुरानी टैक्स व्यवस्था मानने के लिए कहा गया था।
पिछले साल की टैक्स दरों के मुताबिक हर साल 2.5 लाख रुपये आय पर कोई टैक्स नहीं है। इसके अलावा 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स है। 5 से 7.5 लाख रुपये पर 10% टैक्स है। 7.5 से 10 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई थी।
10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कमाने वालों को अब 20 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा। हर साल 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों के लिए लागू नई टैक्स दर 25 प्रतिशत तय की गई है और 30 लाख रुपये और उससे ऊपर हर साल कमाने वालों के लिए 30 प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई थी।