दिल्ली के शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में उन्हें जमानत दे दी है। उन्हें अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा। इसके साथ ही दोनों मामलों में अलग-अलग 10-10 लाख रुपये के बॉन्ड भी भरने होंगे। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को भी इस मामले में कोर्ट से जमानत मिली थी।
बता दें कि के. कविता को इसी साल 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और अन्य नेताओं को साउथ ग्रुप की ओर से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी। कोर्ट ने ईडी ने दावा किया कि के कविता और इस मामले के आरोपी विजय नायर के बीच 19-20 मार्च 2021 को मुलाकात भी हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा गया कि इस मामले में 493 गवाह और 50000 दस्तावेज हैं। इससे मामले का जल्द ट्रायल पूरा होने की उम्मीद नहीं है। सुनवाई के दौरान के. कविता का पक्ष रखते हुए मुकुल रोहतगी की ओर से कहा गया है कि आमतौर पर ऐसे मामलों में महिलाओं को जमानत मिल जाती है। उनसे कोई रिकवरी भी नहीं हुई है। वह वर्तमान में विधायक हैं। वह न्याय से नहीं भागेंगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि विधायक होने के नाते आप कमजोर नहीं हैं।
कोर्ट ने किन शर्तों पर दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता के कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। उन्हें सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करने को कहा गया है। उन्हें अपना पासपोर्ट भी निचली अदालत के पास जमा करना होगा। ईडी और सीबीआई दोनों की मामलों में उन्हें अलग-अलग 10-10 लाख रुपये के बाॉन्ड भरते होंगे। इसके अलावा वह गवाहों को भी अपनी जमानत के दौरान प्रभावित नहीं करेंगी।