Supreme Court News: बीते कुछ महीनों से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब के एक शख्स को जमानत दे दी, जिस पर न केवल रेप का केस दर्ज था, बल्कि उस पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से अपने संबंधों का कथित तौर पर फायदा उठाकर शिकायतकर्ता को धमकाने का भी आरोप था।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने दावा किया कि वह शिकायतकर्ता के साथ में लिव-इन-रिलेशनशिप में था। वह बाद में एक पुलिस अधिकारी के साथ रिलेशनशिप में आ गई। इतना ही नहीं शख्स ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी ने अपनी पावर का फायदा उठाते हुए उसे रेप और महिला को धमकी देने के आरोप में उसे फंसाया। कोर्ट में याचिका दायर करने वाले शख्स के वकील ने आरोप लगाया कि महिला ने अधिकारी के कहने पर ही केस दर्ज करवाया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने क्या बताया
याचिकाकर्ता के वकील आरके ग्रेवाल ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, ‘इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकाया। उसने पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारी के प्रभाव में आकर याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। झूठे आरोप के पीछे का मकसद व्हाट्सएप चैट और वीडियो रिकॉर्डिंग से साफ है, क्योंकि अधिकारी शिकायतकर्ता के साथ रिलेशनशिप में था और याचिकाकर्ता के साथ उसके रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकता था।’
लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह ने क्या जवाब दिया?
लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में सरकार लेगी एक्शन
पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को जानकारी दी कि उसने पंजाब लोक सेवा आयोग से डीएसपी गुरशेर सिंह संधू को बर्खास्त करने की सिफारिश की है। एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की बेंच को यह जानकारी दी। कोर्ट मार्च 2023 में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दो टीवी इंटरव्यू के मामले में सुनवाई कर रहा है। हाई कोर्ट ने पहले पाया था कि पुलिस अधिकारियों ने इंटरव्यू की सुविधा दी थी। अक्टूबर में कोर्ट ने स्पेशल डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस प्रबोध कुमार की अध्यक्षता में एक नई एसआईटी का गठन किया। इसमें एडीजीपी नागेश्वर राव और एडीजीपी नीलाभ किशोर भी शामिल थे। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से वीडियो कॉल पर दिखाए 2 फोन, गैंगस्टर के साथी ने कर दिया चौंकाने वाला दावा पढ़ें पूरी खबर…