मुंबई हाईकोर्ट ने उद्योगपति विजय माल्या पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ‘किंगफिशर’ शायद इसलिए ही रखा था, ताकि वक्त आने पर वो भी इस पक्षी की तरह उड़ कर देश से भाग जाएं। जस्टिस एससी धर्माधिकारी और जस्टिस बीपी कोलाबवाला की खंड पीठ ने ‘किंगफिशर एयरलाइंस’ की नीलामी से जुड़ी सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
जस्टिस धर्माधिकारी ने विजय माल्या पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘किसी को पता है कि विजय माल्या ने अपनी एयरलाइंस कंपनी के लिए ‘किंगफिशर’ नाम क्यों चुना? शायद एविएशन इंडस्ट्री के पूरे इतिहास में किसी ने भी अपनी एयरलाइंस कंपनी के लिए इतना उचित नाम नहीं चुना है, जितना विजय माल्या ने चुना। क्योंकि किंगफिशर एक ऐसा पक्षी है जो सारी सीमाओं को लांघते हुए उड़कर बहुत दूर चला जाता है। उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता ठीक वैसे ही जैसे कोई विजय माल्या को नहीं बांध सका।’
गौरतलब है कि ठप पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस से 9,000 करोड़ रुपये के बकाया का एक हिस्सा वसूलने के लिए बैंकों का एयरलाइंस के ट्रेडमार्क, किंगफिशर के लोगो तथा कभी काफी लोकप्रिय रही टैग लाइन ‘फ्लाई द गुड टाइम्स’ की नीलामी का प्रयास विफल रहा था। जिसके बाद सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने ‘किंगफिशर एयरलाइंस’ ब्रांड की नीलामी प्रक्रिया एक बार फिर शुरू करने के लिए मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी मामले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई वाला बैंक समूह माल्या की गोवा स्थित संपत्ति किंगफिशर विला की नीलामी करने जा रहा है। इसके लिए आरक्षित मूल्य 85.29 करोड़ रुपए रखा गया है। किंगफिशर विला उत्तरी गोवा में कोंडोलिम में स्थित है। माल्या इसका इस्तेमाल भव्य पार्टियां देने के लिए किया करते थे। इसकी नीलामी 19 अक्टूबर को होगी।
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एसबीआई कैप ट्रस्टी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार विला की अचल संपत्ति में ढांचा, भवन, स्विमिंग पूल, एसी डकटिंग आदि शामिल है। नोटिस के अनुसार हालांकि विला की चल संपत्तियां इस नीलामी का हिस्सा नहीं होंगी और विला को 26-27 सितंबर व 5-6 अक्टूबर को देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि माल्या इस समय विदेश में हैं और वे 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज में चूक के लिए अनेक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।
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