बिग बाजार के एक स्टोर को कैरी बैग के लिए 18 वसूलना भारी पड़ गया। चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने स्टोर को 11,500 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश जारी किया है। मामला चंडीगढ़ के इंडस्ट्रीयल एरिया में स्थित ऐलांटे मॉल का है। शिकायतकर्ता का नाम सोमांशु शर्मा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिग बाजार के स्टोर से 1,818 रुपए की शॉपिंग की थी लेकिन उनसे एक कैरी बैग के लिए कथित तौर पर 18 रुपए वसूले गए।
शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उन्होंने इसे खरीदने की इच्छा जाहिर नहीं कि लेकिन उनसे जबरन इसके लिए राशि ले ली गई। इसके बाद उन्होंने कंज्यूमर फोरम का रुख किया और अपनी शिकायत दर्ज करवाई।
वहीं बिग बाजार ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। कंपनी ने कहा है कि शिकायकर्ता से कैरी बैग के लिए ली गई रकम लेना गलत नहीं है। स्टोर में कई जगह पर कैरी बैग के बारे में जानकारी छपी है। शिकायतकर्ता ने अतिरिक्त शुल्क के जरिए कैरी बैग लेने की सहमति दी थी और केवल कैशियर को बताए जाने के बाद ही बैग की कीमत कुल राशि में जोड़ दी गई थी। ग्राहकों को जिस कीमत (18 रुपए) पर कैरी बैग दिया जाता है उसकी लागत इससे ज्यादा है। स्टोर की तरफ से कमर्शियली इसकी सेल नहीं की जाती है।
वहीं फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा ‘बिग बाजार इस मामले में स्पष्ट और विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहा। कंपनी उन नियमों को भी स्पष्ट करने में असफल रही जो किसी अंजान उपभोक्ताओं से कैरी बैग के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने के लिए अधिकृत हैं।
इसके बाद फोरम ने बिग बाजार और उसके हेड ऑफिस को निर्देश जारी किए कि शिकायतकर्ता को गलत तरीके से कैरी बैग देने के लिए 18 रुपए रिफंड करे। इसके साथ ही उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में 1,000 रुपए और मानसिक क्षति पहुंचाने के लिए 500 रुपए दे। यही नहीं फोरम ने कंपनी से कहा कि वह कंज्यूमर लीगल अकाउंट में 10,000 रुपए भी जमा करे।