स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में सोमवार दोपहर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब खबर ये है कि बिभव कुमार जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
सोमवार दोपहर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में बिभव कुमार को अंतरिम जमानत दिलाने के लिए सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने तर्क रखे, वहीं दूसरी तरफ से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव और स्वाति मालीवाल की तरफ से माधव खुराना ने दलीलें दी।
आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के पीएम बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी पीए बिभव कुमार को 24 मई को चार दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ‘मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट’ गौरव गोयल ने सोमवार दोपहर दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।