केंद्रीय सड़क तथा परिवहन मंत्रालय ने वाहनों की भारत सीरीज यानी बीएच सीरीज की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब वाहन मालिकों को अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करवाने में किसी भी तरह की समस्या पेश नहीं आएगी।
बीएच सीरीज नाम के इस रजिस्ट्रेशन मार्क में वाहनों का ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी। सीरीज की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही भारत सीरीज में व्हीकल रजिस्टर कराने पर व्हीकल टैक्स के स्लैब की भी जनिकारी दी गई है। रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और संस्थानों जिनके ऑफिस 4 या उससे ज्यादा राज्यों में हैं। उनके कर्मचारी अपनी निजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बीएच सीरीज में करा सकते हैं।
इस वक्त कोई भी वाहन मालिक अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड राज्य के अलावा अन्य राज्य में अधिकतम 1 साल के लिए ही रख सकता है। 12 महीने खत्म होने की स्थिति में एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है।
भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भारत सीरीज में अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे दस लाख रुपये से कम के वाहन पर मोटर व्हीकल टैक्स 8 फीसदी देना होगा।
इसी तरह अगर वाहन की कीमत 10-20 लाख रुपये के बीच है तो बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन कराने पर मोटर व्हीकल टैक्स 10 फीसदी देना होगा। अगर कार की कीमत 29 लाख से अधिक है तो उस व्यक्ति को मोटर व्हीकल टैक्स के रूप में 12 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ेगा।
केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि डीजल व्हीकल के लिए दो फीसदी अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ेगा जबकि इलेक्ट्रिक वाहन पर व्हीकल टैक्स में दो फीसदी की राहत मिल सकती है।
