वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने दिग्गज कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और उनकी पत्नी प्रोमिला सिब्बल के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा दायर किया है और ब्याज के साथ 74 लाख का हर्जाना मांगा है। इस साल जुलाई में अंग्रेजी समाचार चैनल तिरंगा टीवी के अचानक बंद होने के बाद बरखा ने कांग्रेस नेता, उनकी पत्नी और एनालॉग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ये कदम उठाया है।
अधिवक्ता राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा द्वारा प्रस्तुत याचिका में बरखा ने दावा किया है कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि चैनल कम से कम दो साल तक काम करेगा। बरखा दत्त ने यह भी आरोप लगाया कि जब चैनल ऑन एयर हुआ तो उन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करने के लिए भी कहा गया।
बरखा ने आगे दावा किया है कि जबकि उन्हें बताया गया था कि चैनल 12 नवंबर तक लॉन्च होगा, लेकिन चैनल 26 जनवरी को ऑन-एयर लॉन्च हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि चैनल शुरू करने में देरी इसलिए हुई, क्योंकि इस काम के लिए रखी गई टीम में अनियंत्रित और मनमौजी तरीके में बदला हुए।
बरखा द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि उनके कंपनी से एक साल के कांट्रैक्ट के अनुसाल चैनल की आधिकारिक लॉन्चिंग के बाद से एक साल की पूरी सैलरी मुअवाजे के रूप में मिलनी चाहिए। मामले की सुनवाई 9 जनवरी को की जाएगी।
ये मामला 27 सितंबर को कोर्ट में लाया गया जिसके बाद जस्टिस रविंद्र बेदी ने कपिल सिब्बल की पत्नी प्रोमिला सिब्बल और कंपनी एनालॉग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अबतक कपिल सिब्बल के खिलाफ सम्मन जारी नहीं किया।