Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि शीर्ष अदालत और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करने की मांग वाली याचिका को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए लिस्ट की जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने आज जस्टिस बीआर गवई के सामने मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

बार एंड बेंच के मुताबिक, जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने वकील ने मामले को उठाया और कोर्ट को बताया कि अटॉर्नी जनरल ने दुबे के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने की इजाजत के लिए किए गए आग्रह का जवाब नहीं दिया है। वकील ने कहा, ‘यह टिप्पणी वायरल है। दुबे ने कहा कि गृह युद्धों के लिए सीजेआई जिम्मेदार हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल की ओर से कोई जवाब नहीं आया।’

निशिकांत दुबे के बयान पर बढ़ रहा विवाद

अगले हफ्ते होगी मामले की सुनवाई

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोर्ट को लेकर अपमानजनक पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को कम से कम सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश जारी करना चाहिए। जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि हम इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे।

निशिकांत दुबे ने क्या की थी टिप्पणी?

भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को समाचार न्यूज एजेंसी को दिए गए एक बयान में कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। वह इतने पर ही नहीं रूके उन्होंने सीजेआई संजीव खन्ना को भी टारगेट किया। दुबे ने कहा था कि देश में सभी गृहयुद्धों के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में दखल देने के तुरंत बाद दुबे ने सीजेआई पर निशाना साधा था। बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद विपक्ष ने भी उन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायपालिका पर टिप्पणी के बाद निशिकांत दुबे ने किया एक और पोस्ट