भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़े मंदिर के प्रबंधन में दखल देने का फैसला किया है। इस बार नंबर ओडिशा के जगन्नाथ पुरी मंदिर का है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी केरल के मशहूर और धनी पद्मनाभ स्वामी मंदिर का प्रबंधन बहुत कुछ अपने हाथों में ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के प्रबंध के लिए भी निर्देश जारी कर चुका है। कोर्ट के हस्तक्षेप का कट्टर हिंदू संगठनों ने व्यापक विरोध किया है। कोर्ट इस बात पर सहमत है कि वह एक मंदिर के प्रबंधन में सुधार के बाद दूसरे मंदिर की ओर रुख करेगा। हालांकि इस संबंध में इससे बड़ा मुकदमा जिसमें हिंदू मंदिरों का नियंत्रण राज्य को सौंपने की बात कही गई है, अभी लंबित पड़ा हुआ है।

लंबित हैं कई याचिकाएं: साल 2012 में स्व. दयानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने हिंदू मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। ये बात भी याचिका में कही गई थी कि सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही नियंत्रण क्यों जबकि अन्य धर्मों को अपनी संस्थाओं का प्रबंधन करने की अनुमति दी गई है। ये मामला पिछले एक साल से अपने आखिरी दौर में चल रहा है।

इसलिए लिया गया संज्ञान: पिछले हफ्ते 12 शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के कथित शोषण की खबरें आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। कोर्ट ने सरकार को मंदिर के प्रबंधन के विषय में कुछ दिशा—निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी मदद के लिए वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम को न्याय मित्र बनाया है।

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ओडिशा के पुरी में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर।

भरोसेमंद सलाहकार हैं सुब्रमण्यम: बता दें कि सुब्रमण्यम पद्मनाभ स्वामी मंदिर मामले में भी न्याय मित्र हैं। वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के प्रबंधन में प्रशासकीय सुधार के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहे हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर और बीसीसीआई दोनों ही मामलों में कार्य प्रगति पर है। एक और संयोग ये भी है कि कोर्ट ने एक ही रिटायर्ड नौकरशाह पूर्व सीएजी विनोद राय को दोनों ही मामलों को देखने की जिम्मेदारी सौंपी है।

पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा। फोटो- पीटीआई

हाई कोर्ट में भी लंबित है मामला: ओडिशा हाई कोर्ट भी जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन से जुड़े मिलते—जुलते मामले की सुनवाई कर रही है। दो हफ्ते पहले 16 सदस्यीय दल, जिसमें तीन विशेषज्ञ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से थे, उन्होंने खजाने (रत्न भंडार) की जांच की थी। उन्होंने यह भी देखा था कि क्या जीर्णोद्धार का भी कोई काम चल रहा है। इस मामले की सुनवाई 14 जून को होनी है।

राज्य सरकार भी करवाएगी जांच: ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में नवीन पटनायक सरकार के आदेश के एक हफ्ते बाद ही दायर की गई है। नवीन पटनायक सरकार ने खजाने की चाभी खोने के मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक जिस खजाने की चाभी खोई है उसमें 128 किलो सोने के आभूषण है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ मंदिर की सुनवाई करने से अन्य कोर्ट को नहीं रोका है।