पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने अस्थायी रिहाई के लिए कदम बढ़ाया है। उनके वकील ने बताया कि पैरोल की मांग वाली याचिका उनके माता-पिता द्वारा मंगलवार को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को सौंपी जाएगी। सिंह के वकील ईमान सिंह खारा ने बताया कि उनके माता-पिता ने डिब्रूगढ़ जेल जाकर याचिका पर अमृताल सिंह के हस्ताक्षर ले लिए हैं।

वकील ने बताया कि यह याचिका सोमवार को पेश की जानी थी, लेकिन गुरु अर्जन देव की शहादत के मद्देनजर उस दिन सरकारी छुट्टी थी। राज्य सरकार को संबोधित पत्र मंगलवार को पेश किया जाएगा।

क्या जानकारी है?

वकील ईमान सिंह खारा के मुताबिक यह याचिका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) की धारा 15 के तहत दायर की जा रही है, जिसके तहत कट्टरपंथी सिख उपदेशक को पिछले साल मार्च से हिरासत में रखा गया है। एनएसए की धारा 15 सरकार द्वारा किसी एक अवधि के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति की अस्थायी रिहाई से संबंधित होती है।

शपथ के लिए संसद आएंगे अमृतपाल सिंह?

अमृतपाल सिंह शपथ लेने के लिए लोकसभा आएंगे या नहीं यह सवाल काफी चर्चित है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों के कारण उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने से रोका जा सकता है, लेकिन उन्हें संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए यह मामला थोड़ा पेचीदा नजर आता है।

पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी अचारी ने पहले कहा था कि सांसद के रूप में शपथ लेना अमृतपाल सिंह का संवैधानिक अधिकार है, जिसके लिए वह अनुमति मांग सकते हैं। लेकिन शपथ लेने के बाद जेल वापस लौटना होगा और फिर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में उपस्थित होने में असमर्थता के बारे में सूचित करना होगा।