Shri Krishna Janmbhoomi Case: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि मस्जिद वाली जगह पर हिंदू मंदिर था। याचिका में अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट इस बात पर फैसला सुनाएगा कि ज्ञानवापी परिसर की तर्ज पर शाही ईदगाह परिसर में भी एएसआई सर्वे की इजाजत दी जा सकती है कि नहीं।

क्या है पूरा मामला?

हाईकोर्ट में ‘भगवान श्री कृष्ण विराजमान’ और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से यह याचिका दायर की गई है। याचिका में मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। पूरा परिसर पहले हिंदू मंदिर था जिसे औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ दिया गया।

पिछली सुनवाई में सुरक्षित रखा था फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 16 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं ने पूरे परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने की मांग की है। बता दें कि इसी साल मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा अदालत के समक्ष लंबित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। अब इस मामले से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर हाईकोर्ट ही सुनवाई कर रहा है। दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है।