फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को केंद्र सरकार ने दोबारा भारतीय नागरिकता दे दी है। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट कर भारतीय नागरिकता मिलने की जानकारी दी है। बता दें कि फिल्मी दुनिया के करियर में असफलता मिलने के बाद अक्षय कुमार भारतीय नागरिकता छोड़कर कनाडा में बस गए थे। कनाडा में काम करने के लिए अक्षय कुमार ने वहां की नागरिकता ले ली थी। चलिए जानते हैं कि विदेशी लोगों को भारत की नागरिकता कैसे मिलती है।

भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पात्र होना जरुरी होता है। यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भारत में कम से कम 12 साल या उससे अधिक समय के लिए रहना होगा। इसके बाद ही वह भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं अगर किसी के दादा-दादी या परिवार का कोई भी सदस्य भारत में रहता है और वह विदेश जाकर बस गया है तो भी वह वंश के आधार पर नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है।

भारत में कैसे मिलती है नागरिकता?

कानून के मुताबिक यदि भारत का कोई लड़का या लड़की किसी विदेशी से शादी करता है तो दोनों भारत के नागरिकता पाने के योग्य हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे का जन्म भारत के बाहर हुआ है और उसके माता पिता भारतीय हैं तो वह इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

इंडियन सिटीजन एक्ट 1955 के तहत भारतीय नागरिकता पाने की और भी योग्यता बताई गई हैं। आजादी के बाद जिस समय भारत ने अपना संविधान लागू किया था। उस समय देश में जितने भी लोग रह रहे थे, सभी को भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी, भले ही किसी के पास कोई डाक्यूमेट्स हो या नहीं।

अक्षय कुमार ने नागरिकता मिलने की दी जानकारी

फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए नागरिकता मिलने की जानकारी दी। उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप के लिए साल 2019 में आवेदन किया था। बता दें कि कुछ समय पहले ही पाकिस्तानी नागरिक और मशहूर गायक अदनान सामी को भारत की नागरिकता दी गई थी।