Satyendra Jain Money Laundering Case: आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जरूरी मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया था। इस मामले की जांच ED कर रही है। जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी गई थी। मंत्रालय ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर मंजूरी देने का अनुरोध किया था।
विधानसभा चुनाव में सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती सीट से चुनाव हार गए हैं।
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क्या है पूरा मामला?
ईडी ने हवाला सौदों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन पर मामला दर्ज किया था और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान जैन दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। गिरफ़्तारी के नौ महीने बाद फ़रवरी 2023 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। वह फिलहाल इस मामले में जमानत पर बाहर हैं। ईडी इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
ईडी ने आरोप लगाया था कि इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली और उसके आसपास खेती की जमीन खरीदने में किया गया था। जैन को अक्टूबर, 2024 में अदालत ने जमानत दे दी थी।
मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला अगस्त, 2017 में जैन और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के द्वारा कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज की गई FIR के बाद सामने आया था। सीबीआई ने दिसंबर, 2018 में दायर चार्जशीट में कहा था कि जैन के पास 1.47 करोड़ रुपये की संपत्ति थी, जो 2015-17 के दौरान जैन की इनकम के मालूम स्रोतों से लगभग 217% अधिक थी। सत्येंद्र जैन ने 2013 से लगातार तीन चुनाव शकूर बस्ती सीट से जीते थे लेकिन इस बार जैन को बीजेपी के करनैल सिंह ने हराया है।
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