अब ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के लिए या फिर डीएल को रीन्यू करने के लिए भी आधार कार्ड देना अनिवार्य किया जा सकता है। एक ही नाम से कई लाइसेंस बनाने पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों से नई डीएल और पुराने डीएल के रीन्यूवल में आधार से पहचान अनिवार्य करने को कहेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे फर्जी डीएल बनाने के खेल को रोके जाने में मदद मिलेगी। आधार नंबर में मौजूद बॉयोमेट्रिक डिटेल्स के कारण इस तरह के मामले में रोका जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अक्टूबर से यह नियम लागू हो सकता है।
वर्तमान में कई मामले सामने आए हैं, जिसमें लोग एक ही नाम से कई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर नियमों का उल्लंघन करते हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर अगर लाइसेंस निरस्त या रद्द कर दिया जाता है तो लोग दूसरा डीएल बनवा लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने डीएल के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस निर्माण राज्य का विषय है, इसलिए मंत्रालय राज्यों से सेफ सिस्टम अपनाने का आग्रह करेगा। जो कि अलग-अलग राज्यों से एक ही नाम से कई डीएल बनाने की प्रथा को लगभग खत्म कर देगा।
अभी इन चीजों के लिए जरुरी है आधार कार्ड
– मिड-डे मील: देशभर के मिड-डे मील के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफेकेशन में कहा गया है कि मिड-डे मील से मिलने वाली सुविधा का लाभ लेने के लिए 30 जून से पहले आधार कार्ड बनवाना होगा।
– पीएफ और पेंशन की सुविधा के लिए आधार कार्ड जरूरी: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े खाताधारकों और पेंशनरों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बना दिया गया है। ईपीएफओ ने खाता धारकों और पेंशनरों को 31 मार्च तक अपना आधार नंबर या उसके लिए आवेदन का सबूत जमा करने का निर्देश दिया है।
– आधार कार्ड बिना स्कॉलरशिप नहीं: एचआरडी मिनिस्ट्री ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए केंद्रीय स्कॉलरशिप का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है या उन्हें आधार सत्यापित यानी अटैस्ट करवाना जरूरी होगा। जिन्हें यह स्कॉलरशिप मिल रहा है लेकिन उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो उन्हें 30 जून तक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा।