रेलवे ने सोमवार को पुराने 500 व 1000 रुपए के नोट लेने की समयसीमा बढ़ा दी है। नरेंद्र माेदी सरकार द्वारा बंद किए गए नोटों का इस्तेमाल 24 नवंबर तक टिकट खरीदने तथा ऑनबोर्ड कैटरिंग के लिए किया जा सकेगा। दूसरी तरफ, यात्रियों की सुविधा के लिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरपोर्ट्स पर 21 नवंबर की मध्यरात्रि तक पार्किंग शुल्क वसूली रोक दी है। 8-9 नवंबर की रात को 500 व 1000 रुपए के नोट बंद करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पुरानी करेंसी को सरकारी अस्पतालों, रेलवे टिकटों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयरलाइन टिकटिंग, मिल्क बूथ, शमशान स्थलों तथा पेट्रोल पंपों पर 72 घंटों के लिए स्वीकार किए जाने का ऐलान किया था। इसके बाद सरकार ने इस लिस्ट को और बड़ा करते हुए मेट्रो रेल टिकट्स, हाइवे और रोड टोल, डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन पर दवाइयों की खरीद, एलपीजी गैस सिलेंडर्स, रेलवे कैटरिंग, बिजली और पानी बिल तथा एएसआई इमारतों के प्रवेश टिकटों के लिए भी पुराने 500 व 1000 के नोट इस्तेमाल की छूट दी थी।
हालांकि रेलवे लोगों को कैश वापस नहीं करेगा। इस संबंध में पुराना आदेश प्रभावी रहेगा, जिसके अनुसार स्टेशन पर किसी भी तरह का कैश रिफंड नहीं दिया जाएगा। इसकी जगह रिफंड के लिए आवेदन करने वाले यात्रियों को स्टेशन की ओर से डिपॉजिट स्लिप दी जाएगी। इस स्लिप का इस्तेमाल रिफंड एप्लाई करने के लिए किया जा सकेगा। यात्रियों का फंड अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जिसके लिए यात्री को अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड नंबर रेलवे को देना होगा। यदि रिफंड की कीमत 50 हजार रुपए से ज्यादा है तो यात्री को पैन कार्ड की कॉपी जमा करानी होगी।
नोटबंदी के बाद स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (14 नवंबर) को देर रात सीनियर मंत्रियों के साथ मीटिंग की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू, ऊर्जा और खनन मंत्री पीयूष गोयल के अलावा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
वित्त मामलों के सचिव (EAS) शक्तिकांत दास ने कहा कि 500 और 1000 के जो पुराने नोट पहले 14 नवंबर की रात तक मान्य थे वह अब 24 नवंबर की रात तक मान्य कर दिए गए हैं। पुराने नोट सरकारी हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप पर मान्य होंगे।
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