भारतीय खेल मंत्रालय ने नया कदम उठाते हुए राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) को भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) समेत सभी चुनावों को 31 दिसंबर 2026 तक टालने की मंजूरी दी है। 22 दिसंबर 2025 को मंत्रालय द्वारा जारी एक लेटर के माध्यम से सभी महासंघों को जानकारी दी गई है। हाल ही में पारित राष्ट्रीय खेल प्रशासन (NSG) अधिनियम द्वारा आवश्यक मूलभूत परिवर्तनों को लागू करने के लिए, महासंघों को दिसंबर 2026 तक चुनाव स्थगित करने की अनुमति दी जाएगी।
मंत्रालय द्वारा सभी महासंघों और आईओए (भारतीय ओलंपिक संघ) को भेजे गए लेटर के अनुसार,”एनएसजी अधिनियम, 2025 के तहत अनुपालन आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बलों (NSF) को एक सटीक चुनावी संरचना और प्रक्रियाएं स्थापित करने और एनएसएफ के संविधान/नियमों को एनएसजी अधिनियम के अनुरूप बनाने के लिए पर्याप्त तैयारी का समय आवश्यक है।”
राष्ट्रीय सुरक्षा बल (एनएसएफ) को अपनी आम सभा का फिर से गठन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय खोजने होंगे कि सभी सदस्य और इकाइयां एनएसजी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही हों। अधिनियम के अनुसार, सभी एनएसएफ कार्यकारी समितियों की संख्या 15 निर्धारित की गई है, और कम से कम चार आउटस्टैंडिंग मेरिट वाले स्पोर्ट्स पर्सन (एसओएम) अनिवार्य सदस्य होंगे। कार्यकारी समिति का कार्यकाल अधिकतम चार वर्ष होगा।
इसमें आगे कहा गया, “नए शासन ढांचे के तहत सुचारू परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा बलों द्वारा एनएसजी अधिनियम के तहत लीगल आवश्यकताओं को अमल करन के लिए पर्याप्त समय देने के लिए, यह निर्णय लिया गया है। जिन राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के चुनाव आगामी महीनों में होने वाले हैं… उन्हें जरूरी उपाय के रूप में 31 दिसंबर तक चुनाव स्थगित करने की अनुमति दी जाती है।”
लेटर में आगे लिखा गया,“इस अवधि के दौरान, संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ की मौजूदा कार्यकारी समिति, आम सभा की स्वीकृति के अधीन, संबंधित एनएसएफ के वर्तमान पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाकर अपना कार्य जारी रखेगी। यह एक बार का विस्तार केवल राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के तहत स्थापित नए चुनावी ढांचे में संक्रमण के उद्देश्य से है।” मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने एनएसएफ के चुनाव कार्यक्रम की समीक्षा की है और इसमें पाया है कि परिवर्तनों का होने बेहद महत्वपूर्ण है।
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राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 को मॉनसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने के बाद 18 अगस्त 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह नया अधिनियम 2011 के खेल संहिता का स्थान लेगा। शुक्रवार को खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको लेकर कहा था, “अधिनियम से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। हम अधिनियम के कानूनी तौर पर अमल करने के लिए जांच कर रहे हैं और इसे अगले वर्ष जनवरी में लागू किया जाएगा।”
