वडोदरा में मंगलवार 27 जनवरी 2026 की तड़के एक सड़क हादसे ने क्रिकेट जगत के एक पुराने नाम को फिर सुर्खियों में ला दिया। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर जैकब मार्टिन को कथित तौर पर नशे की हालत में SUV (कीमत लगभग 20 लाख रुपये) चलाते हुए 3 खड़ी कारों में टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

यह घटना मंगलवार तड़के करीब 2:30 बजे शहर के अकोटा इलाके में हुई। यह मामला इसलिए भी ध्यान खींच रहा है, क्योंकि पूर्व क्रिकेटर का नाम पहले भी विवादों से जुड़ चुका है, जिससे यह घटना खेल जगत में खिलाड़ियों की सार्वजनिक जिम्मेदारी पर फिर सवाल खड़े कर रही है।

बता दें कि बड़ौदा रणजी ट्रॉफी टीम के पूर्व कप्तान जैकब मार्टिन को 2011 में दिल्ली पुलिस मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने लिखा, वाहन मालिकों की शिकायत के बाद जैकब मार्टिन के खिलाफ लापरवाही और शराब पीकर गाड़ी चलाने से जुड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भारत के लिए खेले हैं 10 वनडे इंटरनेशनल मैच

जैकब मार्टिन की SUV भी जब्त कर ली गई है। 53 वर्षीय जैकब मार्टिन कभी बड़ौदा क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाजों में गिने जाते थे। जैकब मार्टिन ने भारत के लिए 10 एकदिवसीय मैच खेले हैं। बाद में जैकब मार्टिन को जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसकी गाड़ी को जांच के लिए जब्त कर लिया गया। यह हादसा तब हुआ जब जैकब मार्टिन MG हेक्टर में अकोटा इलाके से OP रोड स्थित अपने घर जा रहा था।

पुलिस ने बताया कि गाड़ी पुनीत नगर सोसाइटी के पास बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़ी एक Kia Seltos, एक Hyundai Venue और एक Maruti Celerio से टकरा गई। टक्कर से गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

साफ दिख रहे थे शराब पीने के लक्षण

घटना की जानकारी मिलने पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस और अकोटा पुलिस स्टेशन के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मार्टिन को हिरासत में ले लिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 53 साल के मार्टिन में शराब पीने के साफ लक्षण दिख रहे थे।

अधिकारी ने बताया, वह अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था और नशे में लग रहा था, इसलिए खतरनाक और लापरवाही से गाड़ी चलाने और शराब से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में मामले दर्ज किए गए।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 324(5) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177, 184 और 185 के तहत अलग-अलग अपराध दर्ज किए गए। जैकब मार्टिन पर गुजरात निषेध अधिनियम की धारा 66(1)(B) के तहत भी मामला दर्ज किया गया।