रेसलर बजरंग पूनिया को मानहानि के एक मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत प्रदान की है। दरअसल, कोर्ट ने बजरंग पूनिया को आपराधिक मानहानि के मामले में पेश होने के लिए एक दिन की छूट प्रदान की है। बता दें कि बजरंग के खिलाफ यह आपराधिक मानहानि का मामला कुश्ती कोच नरेश दहिया की ओर से दायर किया गया है।
बजरंग के वकील ने पेश की यह दलील
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने बजरंग पूनिया के वकील की दलील को सही मानते हुए उन्हें एक दिन की छूट प्रदान की। बजरंग की दलील में कहा गया था कि खिलाड़ी अभी एशियन गेम्स के मद्देनजर प्रैक्टिस के लिए किर्गिस्तान में हैं। जज ने इससे पहले छह सितंबर को भी बजरंग को निजी तौर पर पेश होने से मेडिकल आधार पर एक दिन की छूट प्रदान की थी। उनके वकील ने बताया था कि बजरंग बुखार से पीड़ित हैं। जज ने तीन अगस्त को बजरंग को 6 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।
नरेश दहिया ने बजरंग पर लगाया है यह आरोप
बजरंग के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले कुश्ती कोच नरेश दहिया ने दावा किया है कि बजरंग ने अन्य पहलवानों के साथ मिलकर 10 मई को जंतर-मंतर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कुछ महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।