यौन शोषण के आरोपों से घिरे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिल गई। गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण की नियमित जमानत वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने 25 हजार रुपए के मुचलके समेत कुछ शर्तों के साथ बृजभूषण को यह जमानत दी।
अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा?
कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि देश का कानून सभी के लिए समान है इसे न तो पीड़ितों के पक्ष में खींचा जा सकता है और ना ही आरोपियों के लिए पक्ष में इसे झुकाया जा सकता है। इस केस के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा कि मामले में आरोप गंभीर हैं, लेकिन जमानत तय करने के लिए आरोपों की गंभीरता ही एकमात्र कारण नहीं हो सकती।
कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी जमानत
- राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को जिन शर्तों के जमानत दी है उसमें पहली शर्त यह है कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।
- दूसरी शर्त यह है कि आरोपी को जब-जब अदालत बुलाया जाएगा तब-तब उसे हाजिर होना होगा।
- आरोपी फिर से किसी ऐसे अपराध में सम्मिलित नहीं हो जिसमें उसका नाम संदिग्ध के रूप में भी आए।
- चौथी और आखिरी शर्त यह है कि आरोपी को बिना अनुमति के विदेश जाने की भी परमिशन नहीं होगी।
बता दें कि अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 28 तारीख को निर्धारित की थी।