रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में नया मोड़ आया है। अब तक यह मामला दिल्ली के राउज अवेन्यू कोर्ट में चल रहा था लेकिन अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट ऑफ एसीएमएम (एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट) को करेगा जो कि सांसद और विधायकों के मामले की सुनवाई करते हैं। इस मामले की सुनवाई 27 जून को होनी है।

एसीएमएम के कोर्ट में होगी सुनवाई

राउज अवेन्यू कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने बृजभूषण सिंह के यौन शोषण के मामले कोर्ट ऑफ एसीएमएम एमपी एमएलए को दिए हैं। एसीएमएम ने रेसलर्स की याचिका सुनी थी जिसमें उन्होंने पुलिस की जांच में कोर्ट की निगरानी की बात की थी। कोर्ट ने इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। इसपर सुनवाई के लिए 27 जून का दिन चुना गया है। बृजभूषण पर फिलहाल छह यौन शोषण के मामले दर्ज हैं। नाबालिग पहलवान ने अपना बयान वापस ले लिया था जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह पर से पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।

बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है

बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि 6 बालिग पहलवानों के केस में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की है। विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है।

बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर थे पहलवान

देश के दिग्गज पहलवान बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे थे। लगभग एक महीने तक खिलाड़ी जंतर-मंतर पर डेरा जमाए बैठे रहे। इस दौरान ही बृजभूषण सिंह पर एफआईर हुई थी। सरकार ने खिलाड़ियों को 15 जून तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने, खिलाड़ियों के ऊपर दर्ज एफआईआर वापस लेने, कुश्ती संघ के जल्द चुनाव कराने का आश्वासन दिया था जिसके बाद पहलवानों ने अपने धरने को कुछ समय के लिए रोक दिया था।