बेंगलुरु पुलिस ने बुधवार 4 जून को हुई भगदड़ के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) फ्रेंचाइजी, इवेंट मैनेजमेंट फर्म DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) प्रशासनिक समिति समेत कई पक्षों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। आईपीएल 2025 के फाइनल में आरसीबी की जीत के बाद 4 जून को बेंगलुरु में मची भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई और 56 अन्य लोग घायल हो गए।
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में भगदड़ की घटना में आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में धारा 105, 125 (1)(2), 132, 121/1, 190 आर/डब्ल्यू 3(5) लगाई गई हैं। इससे पहले दिन में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
बेंगलुरु अर्बन डिप्टी कमिश्नर और बेंगलुरु भगदड़ की घटना के जांच अधिकारी जी जगदीश ने कहा कि वह कर्नाटक राज्य क्रिकेट बोर्ड (केएससीए), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्रबंधन और अन्य को नोटिस जारी करेंगे। जगदीश ने अपने अधिकारियों के साथ चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘मैं KSCA (केएससीए), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), इवेंट मैनेजर, पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करूंगा…। मैं RCB प्रबंधन को नोटिस जारी करूंगा।’
इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्रिकेट स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोगों के घायल होने के मामले में गुरुवार को 5 जून को राज्य सरकार को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेने के बाद राज्य को नोटिस जारी करके 10 जून तक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया।
वहीं, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने गुरुवार 5 जून को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार इस दुर्घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं।
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में मरने वाली 15 वर्षीय लड़की दिव्यांशी के परिजन ने कहा कि उन्हें FIR दर्ज कराने में 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। पिता शिवकुमार ने बताया कि गेट नंबर 15 पर धक्का दिए जाने के बाद उनकी बेटी गिर गई। उस समय उनकी पत्नी और साली भी थीं।