बेंगलुरु कंज्यूमर कोर्ट (Bengaluru Consumer Court) ने बीएमटीसी यानी बेंगलुरू मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, BMTC ने एक शख़्स को एक रुपये का छुट्टा लौटाने से इनकार कर दिया था, इसके बाद शख़्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ‘द न्यूज मिनट’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामला 2019 का है। रमेश नायक (Ramesh Naik) नाम के शख़्स बीएमटीसी की एक बस से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने 29 रुपये का टिकट लिया और कंडक्टर को 30 रुपये दिए। लेकिन कंडक्टर ने 1 रुपये वापस नहीं किये।
शख़्स ने मांगा था 15 हजार का हर्जाना
बाद में रमेश नायक ने कंज्यूमर कोर्ट में बीएमटीसी के खिलाफ केस दायर कर दिया था और 15000 रुपये का हर्जाना मांगा था। तमाम तथ्यों को देखते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने बीएमटीसी को रमेश नायक को 2000 रुपये का हर्जाना देने को कहा है। साथ ही 1000 रुपये कोर्ट फीस भी जमा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने BMTC को 45 दिनों के अंदर पैसा जमा करने को कहा है। अगर कॉरपोरेशन 45 दिनों के भीतर पैसा नहीं देती है तो 6000 रुपये प्रति वर्ष का ब्याज भी देना होगा ।
कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?
बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन (Bengaluru Urban District Consumer Dispute Redressal Commission) ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पूरा विवाद बहुत हल्के किस्म का है, लेकिन चूंकि शख्स ने अपने अधिकार के तौर पर कमीशन के सामने मामले को रखा है, इसलिए इसकी सराहना की जानी चाहिए और ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता को राहत मिलनी चाहिए।
BMCT ने क्या तर्क दिया था?
उधर, बीएमटीसी ने अपने काउंटर एफिडेविट में इस मामले को बहुत तुच्छ बताया था और कहा था कि इसे सेवा में कमी से नहीं जोड़ा जा सकता है। BMCT ने आरोप से भी इनकार किया था और शिकायत खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने बीएमटीसी की नहीं सुनी।