राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक अमेरिकी अदालत से बड़ा झटका लगा है, उनके द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ को ही गैरकानूनी बता दिया गया है। जोर देकर बोला गया है कि उनके पास ऐसी कोई ताकत ही नहीं है जिससे वे इस तरह से टैरिफ लगा सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और देश के लिए बर्बादी वाला कह दिया है।
अमेरिकी कोर्ट ने क्या कहा है?
कोर्ट ने जोर देकर कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) का गलत इस्तेमाल किया है, उस कानून में जितनी ताकत दी गई है, उसकी लक्ष्मण रेखा भी पार कर दी गई है। कोर्ट ने यह भी माना है कि टैक्स लगाने का जो भी फैसला लागू होगा, उसमें कांग्रेस की परमीशन जरूर होनी चाहिए।
टैरिफ केस कोर्ट तक कैसे पहुंचा?
असल में दो लॉ सूट की वजह से यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। एक लॉ सूट तो अमेरिकी उद्योगपति ने दायर की थी, दूसरी 12 डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने, साफ कहना था कि कांग्रेस को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया और बिना किसी इजाजत के राष्ट्रपति ट्रंप ने नई ट्रेड पॉलिसी बनाई।
कोर्ट से झटका, लागू रहेंगे टैरिफ?
अभी के लिए टैरिफ लागू रहने वाले हैं। कोर्ट के फैसले पर अमल 14 अक्टूबर से पहले नहीं होने वाला है, तब तक इसे चुनौती भी दी जा सकती है। इस समय यह मामला निचली अदालत के पास भी जा सकता है।
ट्रंप प्रशासन कोर्ट के फैसले पर क्या बोल रहा?
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ऐसा फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालता है, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भी प्रभावित करता है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले को खारिज कर दिया है, यहां तक कहा है कि यह अमेरिका को तबाह कर देगा।
अमेरिकी राजनीति पर क्या असर?
अगर अदालत का यह फैसला नहीं बदलता है तो इस स्थिति में कोई भी राष्ट्रपति भविष्य में अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर इस तरीके से टैरिफ लागू नहीं कर पाएगा।
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