नए एच-1बी आवेदनों की फीस बढ़ाकर 100,000 डॉलर करने के कुछ ही दिनों बाद, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने उच्च-कुशल गैर-आप्रवासी कर्मचारियों के लिए वीजा प्रक्रिया में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी कार्यक्रम के लिए मौजूदा लॉटरी प्रणाली के बजाय वेतन-आधारित चयन प्रक्रिया लागू करने का सुझाव दिया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने उस प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले अपने नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवाएं (USCIS) H-1B सीमा के लिए विशिष्ट लाभार्थियों के पंजीकरण का चयन करती हैं।
DHS के प्रस्ताव के अनुसार, भारित चयन प्रक्रिया (weighted selection process) को लागू करने से उच्च-कुशल और उच्च-वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को H-1B वीजा आवंटित करने में मदद मिलेगी।
नई वेतन-आधारित चयन प्रणाली, जिसे आधिकारिक तौर पर 8 अगस्त, 2025 को मंजूरी दी गई थी, मार्च 2026 में वित्त वर्ष 2027 के चयनों के साथ शुरू होगी।
H-1B वीजा के लिए चार-स्तरीय वेतन प्रणाली
अमेरिकी श्रम विभाग H-1B वीजा के लिए चार-स्तरीय वेतन प्रणाली का प्रावधान करता है, जिसमें स्तर 1 प्रवेश-स्तर के कर्मचारियों के लिए, स्तर 2 योग्य पेशेवरों के लिए, स्तर 3 अनुभवी पेशेवरों के लिए और स्तर 4 अत्यधिक विशिष्ट वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए है।
वेतन-आधारित चयन प्रक्रिया के तहत, स्तर 1 और स्तर 2 के कर्मचारियों के H-1B वीजा के लिए विचार किए जाने की संभावना नहीं है, जबकि उच्च-भुगतान वाले स्तर 3 और स्तर 4 के कर्मचारी अब भी पात्र रहेंगे।
इससे आव्रजन कैसे कम होगा
यह ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिकी कंपनियों को कम वेतन वाले, कुशल विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने से हतोत्साहित करने और उन्हें केवल उच्च-भुगतान वाली भूमिकाओं तक सीमित रखने का एक और प्रयास है। प्रशासन का मानना है कि इससे अमेरिकी कंपनियों को अधिक अमेरिकियों को नौकरी पर रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और इस तरह रूढ़िवादियों की सबसे बड़ी शिकायत का समाधान होगा कि H-1B वीजा प्राप्तकर्ता अमेरिकी कर्मचारियों को बेदखल कर देते हैं।
H-1B वीजा कार्यक्रम
H-1B वीजा कार्यक्रम, जो हर साल केवल 85,000 नए स्लॉट तक सीमित है, मुख्य रूप से अमेरिकी तकनीकी उद्योग द्वारा भारत जैसे देशों से उच्च-कुशल तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए उपयोग किया जाता रहा है।
H-1B वीजा USCIS द्वारा आयोजित एक अनियमित चयन प्रक्रिया के आधार पर आवंटित किए जाते हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन से नियोक्ता याचिका दायर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। वार्षिक लॉटरी में चुने गए ऑनलाइन पंजीकरण वाले नियोक्ता याचिका दायर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार, अटार्नी ने चेतावनी दी है कि H-1B चयन को वेतन से जोड़ने का प्रस्ताव गैरकानूनी हो सकता है, क्योंकि आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम याचिका प्राप्त होने के क्रम में वीजा जारी करने का प्रावधान करता है।