आपने लोगों को कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और मछ्ली तक पालते हुए देखा होगा लेकिन पाकिस्तान में मामला अलग है। पड़ोसी देश में लोग अब अपने घर पर शेर, चीता और टाइगर तक पाल सकते हैं। इसके लिए बस सरकार को कुछ फीस देनी होगी। यह नियम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लागू हुआ है।
पाकिस्तान में लोग घरों में इन खूंखार जंगली जानवरों को अवैध रूप से रखते हैं लेकिन अब पंजाब प्रांत की सरकार ने जंगली जानवर पालने को कानूनी मान्यता दे दी है। कैबिनेट ने वन जीवन कानून में बदलाव करते हुए बिग कैट फैमिली के पांच बड़े जानवरों को घर में पालना अब कानूनी तौर पर मान्य कर दिया है, इनमें शेर, चीता, बाघ, जैगुआर और प्यूमा शामिल है। नए कानून के तहत 50,000 रुपए की फीस देकर लाइसेंस बनवाया जा सकेगा।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने वन्यजीव अधिनियम 1974 में बदलाव करते हुए इसकी मंजूरी दी है। नए कानून के तहत लाइसेंस जंगली जानवरों को पालतू बनाने की अनुमति देगा। हालांकि शहरों के बीच बने घरों में जानवरों को नहीं पाला जा सकेगा।
पाकिस्तान में कानूनी तौर पर शेर-चीता को घरों में रखा जा सकेगा
‘डॉन’ की खबर के मुताबिक पंजाब सरकार में मंत्री मरियम औरंगजेब ने बुधवार को कहा कि पिछले 70 साल से इन जानवरों को पालने को लेकर कोई कानून नहीं था, जिसके कारण उन्हें अवैध रूप से घरों में रखा जाता था। लेकिन, अब इन्हें कानूनी तौर पर अपने घरों में रखा जा सकेगा। हालांकि, इन जानवरों को TikTok या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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जंगली जानवरों को पालने के लिए देनी होगी इतनी फीस
पाकिस्तान में वन्यजीव विभाग अब बड़े जानवरों को पालने का लाइसेंस देगा, जिसके लिए प्रति जानवर के हिसाब से 50,000 रुपए चुकाने होंगे। हालांकि, ऐसे जानवरों को घर में रखने के कुछ नियम भी तय किए गए हैं। मसलन, इन्हें शहर की सीमा से बाहर रखा जाना चाहिए। जो जानवर फिलहाल रिहायशी इलाके में हैं, उनके मालिकों को इन जानवरों को ट्रांसफर करने के लिए समय दिया जाएगा और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई और FIR दर्ज की जाएगी।
शेर-चीता पालने के लिए इन नियमों का करना होगा पालन
रिपोर्ट के मुताबिक जंगलों की सुरक्षा के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। पंजाब वन पारगमन नियम 2024 के तहत, पूरे पाकिस्तान में कई जगहों पर चेकपॉइंट बनाए जाएंगे। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच जंगली जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। यहां पढ़िए देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े लेटेस्ट अपडेट