फर्जी कंपनियों को सबसिडी मंजूर कर पैसा बनाने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी और पूर्व व्यापार मंत्री मखदूम अमीन फहीम के खिलाफ पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने गुरुवार को यहां गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

संघीय जांच एजंसी (एफआइए) द्वारा इन दोनों और व्यापार विकास प्राधिकरण पाकिस्तान (टीडीएपी) के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 12 औपचारिक आरोपपत्र पेश किए जाने के बाद अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। टीडीएपी की एक योजना के जरिए फर्जी कंपनियों को सबसिडी मंजूर कर भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाने के करोड़ों रुपए के रिश्वत कांड में गिलानी और फहीम के नाम हैं।

एफआइए ने उन पर काल्पनिक दावों और पिछली तारीख के चेकों के जरिए कई फर्जी कंपनियों को करोड़ों रुपए की व्यापार सबसिडी मंजूर करने का आरोप लगाया है। हालांकि गिलानी और फहीम, दोनों ही अदालती नोटिस के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके चलते अदालत को गैर जमानती वारंट जारी करना पड़ा।

अदालत ने पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने और 10 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख में पेश करने का भी आदेश दिया। गिलानी 2008 से 2013 के बीच देश के प्रधानमंत्री रहे। गिलानी और फहीम, दोनों ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं।