मुंबई हमले के मुख्य आरोपी और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी को आज जेल से रिहा कर दिया गया है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान की एक अदालत ने व्यवस्था बनाए रखने संबंधी कानून के तहत हिरासत में रखने संबंधी पंजाब सरकार के आदेश को गुरुवार को निलंबित कर दिया था और तत्काल रिहाई के आदेश दिए थे।

लाहौर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मुहम्मद अनवारुल हक ने 55 वर्षीय लखवी की हिरासत को निलंबित कर दिया क्योंकि सरकार अदालत में जरूरी रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रही। न्यायाधीश ने लखवी को आदेश दिया कि वह अपनी रिहाई के लिए दो मुचलकों पर 10-10 लाख रुपए जमा करे। लाहौर हाई कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि विधि अधिकारी ने लखवी के बारे में जानकारी सौंपी थी लेकिन अदालत ने उसे स्वीकार नहीं किया और सबूतों असंतोषजनक करार दिया।

न्यायमूर्ति हक ने बीते सात अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई पर सरकार के वकील को आदेश दिया था कि वे लखवी की गतिविधियों के बारे में गोपनीय दस्तावेजों के रिकॉर्ड गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत को सौंपे। लखवी ने पंजाब सरकार के जिला समन्वय अधिकारी (ओकारा) के 14 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे 30 दिन के लिए हिरासत में रखने की बात की गई थी।

For Updates Check Hindi News; follow us on Facebook and Twitter