विश्व के सभी देशों में अपराधों की प्रकृति भले ही एक हो और लेकिन इसके लिए सजा का प्रावधान अलग अलग है। ब्रिटेन में सबसे जघन्य अपराध के लिए जो सजा दी जाती है उसमें अपराधी को आजीवन कारागार में डालने की व्यवस्था है और उसे मरते दम तक कारागार से मुक्ति नहीं दी जाती है। हालांकि, जघन्य अपराध के लिए ब्रिटेन में दी जाने वाली सजा उसी अपराध के लिए अन्य देशों में दी जाने सजा से बहुत कम है। विश्व में कई देश ऐसे हैं जहां किसी जघन्य अपराध के लिए अपराधी को फांसी पर लटकाने, सर कलम करने, बिजली का करंट देकर मृत्यु दंड देने, गोली मारकर मौत देने जैसे दंड का प्रावधान भी है। अपराधी को मौत की सजा के तहत ईरान में उसे पब्लिक के सामने फांसी पर लटकाया जाता है। वहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपराधी को मौत की सजा के तहत जहरीला इंजेक्शन लगाया जाता है और इसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी जाती है।
दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां ड्र्ग्स से जुड़े अपराधों को छोड़कर बालात्कार, ईश-निन्दा, भ्रष्टाचार, किडनैपिंग और सत्तासीन सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर सजा-ए-मौत दी जाती है। विश्व के 58 देशों में मौत की सजा कानूनी रूप से वैध्य है। विश्व में अपराधियों को मौत की सजा रूप में फांसी देने वाले देशों की सूची में चीन पहले, ईरान दूसरे, पाकिस्तान तीसरे, सउदी अरब चौथे और संयुक्त राज्य अमेरिका पांचवें स्थान पर है।
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विश्व में कई देश ऐसे भी हैं जिनमें गैम्बलिंग और अविवाहित कपल्स के बीच शारीरिक संबंध को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसका उल्लंघन करने वाले को सजा के रूप में अंगों को विकृत करने, कोड़े मारने और नसबंदी करने जैसी सजाएं दी जाती हैं। इंडोनेशिया में इसी साल मई में वहां के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाल यौन उत्पीड़न करने वाले अपराधियों के लिए कुछ नई सजाओं को मान्यता दी है, जिसमें रासायनिक पदार्थ के जरिए नपुंसक करना भी शामिल है।
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हम आपको ऐसे देशों के बारे में बता रहे हैं जहां अपराधियों को उनके अपराध के लिए कष्टदायक और विवादित सजाएं दी जाती हैं और ये कानूनी रूप से मान्य भी हैं…
कैनिंग यानी कोड़े मारना या बेंत से मारना: सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत कुछ अफ्रीकी देशों में अपराधियों को ये सजा दी जाती है।
स्टोनिंग यानी पत्थर मारना: सउदी अरब, सूडान, पाकिस्तान, यमन, ईरान, सोमालिया, संयुक्त अरब अमिरात और नाईजीरिया में अपराधियों को सजा के रूप में पत्थर मारने का प्रावधान है।
बिहेडिंग यानी सिर कलम करना: सउदी अरब, बेनिन, यमन और कतर में जघन्य अपराध के लिए सजा के रूप में अपराधियों का सिर धड़ से अलग करने का प्रावधान है।
इलेक्ट्रोक्यूशन यानी बिजली करंट से मौत देना: संयुक्त राज्य अमेरिका में अपराधी के शरीर में बिजली का करंट दौड़ाकर मौत की सजा देने का प्रावधान है।
फालिंग फ्रॉम हाइट यानी उंचाईं से गिराना: ईरान में जघन्य अपराध के लिए सजा के रूप में अपराधी को उंचाई से गिराए जाने का प्रावधान है।
हैंगिंग यानी फांसी: भारत समेत एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर देशों में मौत की सजा के रूप में फांसी देने का प्रावधान है।
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