विदेशी कामगारों के लिए कतर के विवादास्पद ‘काफला’ श्रम कानून में बहुप्रतीक्षित बदलाव अगले साल दिसंबर से प्रभावी होगा। मीडिया रपटों में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। कतर में निकासी वीजा और काम के ठेकों के कानून में सुधार संबंधी नियमों को कतर के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अरबी भाषा के अखबार अल-शार्क की रिपोर्ट के मुताबिक कानून में बदलाव अगले वर्ष 14 दिसंबर को प्रभावी होगा। यह पहली बार है कि नए कानून के प्रभावी होने के संबंध में एक पक्की तिथि दी गई है।
इस सुधार से कतर छोड़ने के इच्छुक विदेशी मूल के कामगार मंजूरी के लिए आवेदन 72 घंटे अग्रिम में कर सकेंगे। यदि शुरुआत में इस तरह की इजाजत से इनकार किया जाता है तो कर्मचारी इसकी शिकायत नए कानून के तहत गठित शिकायत निपटान समिति से कर सकेंगे। वर्तमान में देश छोड़ने के इच्छुक कामगारों को अपने प्रायोजक से निकासी वीजा पर मंजूरी लेनी होती है। नए कानून के तहत विदेशी कामगार अनुबंध की मियाद खत्म होने पर नौकरी बदल सकेंगे। मौजूदा कानून के अनुसार अनुबंध की मियाद खत्म होने पर नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों को नई नौकरी के लिए कतर लौटने के वास्ते दो साल इंतजार करना पड़ता है।