बांग्लादेश की एक अदालत ने मुसीबतों में घिरी देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की दो याचिकाओं को रविवार को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी का फिर से परीक्षण करने का कोई आधार नहीं है। भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत के समक्ष उपस्थित खालिदा जिया पर एक ट्रस्ट से चार लाख डालर से ज्यादा रकम की घपलेबाजी करने का आरोप है।
ढाका के तृतीय विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 70 साल की विपक्षी नेता जिया की याचिका पर सुनवाई टाल दी और जिया चैरिटेबल ट्रस्ट मामले में उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनका बयान दर्ज करने के लिए 25 अप्रैल की तारीख निर्धारित की। इस मामले में उनपर 3.15 करोड़ बांग्लादेशी टका (तकरीबन चार लाख डालर) के गबन का आरोप है। अदालत रविवार को उनका बयान दर्ज करने वाली थी लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) प्रमुख जिया के वकीलों ने जांच अधिकारी की नए सिरे से गवाही के लिए याचिका दी जिसे अदालत ने ठुकरा दिया।
खबर के मुताबिक, बीएनपी अध्यक्ष के वकील ने तब जांच अधिकारी के न सिरे से जिरह की अपील की। उसे भी खारिज कर दिया गया। अदालत ने जांच अधिकारी के फिर से परीक्षण संबंधी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि इसमें कोई दम नहीं है। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच बहस हुई जब न्यायाधीश अबु अहमद जमादार ने जिया का बयान दर्ज करने पर सुनवाई टाल दी और इस पर सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख निर्धारित की।