न्यूड फोटोशूट के लिए रणवीर सिंह (Ranveer singh) के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में एक एनजीओ ने रणवीर सिंह पर महिलाओं की भावना आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। शिकायत पत्र चेंबूर पुलिस स्टेशन में दी गई है। एनजीओ ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। हालांकि पुलिस ने अभी एफआईआर दर्ज नहीं की है।

क्या है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम?

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत साइबर क्राइम का उल्लेख है। इस अधिनियम की धारा 67 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सूचना के प्रकाशन को अपराध माना गया है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर पांच साल तक की कैद या एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है। बाद में इसे बढ़ाकर 10 साल तक की कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। इसके अलावा The Indian Penal Code, 1860 के तहत भी नग्नता के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

न्यूडिटी को लेकर भारत में क्या है कानून?

दिल्ली उच्च न्यायालय के सलाहकार और अधिवक्ता प्रवीण दलाल ने एक मीडिया संस्थान को बताया है कि भारत में नग्नता के खिलाफ कई कानून हैं। मुख्य रूप से The Indian Penal Code, 1860 और  सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का इस्तेमाल किया जाता है। ये कानून क्रमशः वास्तविक स्थान और साइबरस्पेस में  Obscenity और अश्लीलता फैलाने वालों को दंडित करता है। आईपीसी की धारा 294 के तहत अश्लील कृत्यों और गीतों के लिए भी कारावास की सजा दी जाती है।

रणवीर ने क्या किया?

हाल में Ranveer Singh ने पेपर मैग्जीन के लिए ने Nude Photoshoot कराया है। रणवीर की तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। हालांकि रणवीर नग्नता को बहुत सहज समझते हैं। पेपर मैग्जीन मे ही रणवीर का एक इंटरव्यू भी छपा है जिसमें वो कहते हैं, ”मैं हज़ारों लोगों के सामने न्यूड हो सकता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोगों को फर्क पड़ता है। वो असहज हो जाते हैं।”

रणवीर जैसा मामला?

मॉडल-एक्टर मिलिंद सोमन और मॉडल मधु सप्रे ने 1995 में एक विज्ञापन के लिए एक अजगर के साथ नग्न तस्वीर खिंचवाई थी। 14 साल के लंबे मुकदमे के बाद उन्हें बरी कर दिया गया था।

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