उच्चतम न्यायालय ने आज उस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिसमें वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को बंबई उच्च न्यायालय से मिली जमानत रद्द करने की मांग की गई है। प्रधान न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने कहा ‘‘याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाती है।’’

पीठ अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा के माध्यम से सुशीला बाई हिम्मतराव पाटिल द्वारा दाखिल किए गए एक आग्रह पर सुनवाई कर रही थी। आग्रह में सलमान को दी गई जमानत रद्द करने और निचली अदालत द्वारा सलमान को सुनाई गई पांच साल की सजा बढ़ाने की मांग की गई है।

इससे पहले, 27 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने पाटिल की वह अपील खारिज कर दी थी जिसमें सलमान की, मामले में अपनी दोषसिद्धी तथा सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई बंबई उच्च न्यायालय से अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

सलमान को 6 मई को मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया था और पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। बंबई उच्च न्यायालय ने आठ मई तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी जिसकी वजह से सलमान जेल जाने से बच गए।

उच्च न्यायालय ने आठ मई को सलमान की पांच साल की सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत दे दी। दोषसिद्धी के खिलाफ सलमान की अपील लंबित है।