टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी उनके प्रेमी और टीवी निर्माता राहुल राज सिंह ने सोमवार (11 अप्रैल) को बंबई उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग की। यहां एक सत्र अदालत ने सात अप्रैल को राहुल की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। राहुल की जमानत अर्जी पर मंगलवार (12 अप्रैल) सुनवाई हो सकती है।
टीवी धारावाहिक ‘बालिका वधू’ में आनंदी के लोकप्रिय किरदार से मशहूर हुई 24 वर्षीय प्रत्यूषा ने गत एक अप्रैल को गोरेगांव में अपने फ्लैट में कथित रूप से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। घटना के दो दिन बाद प्रत्यूषा के माता-पिता की शिकायत पर राहुल के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 504, 506 (आपराधिक धमकी), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया।
राहुल ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी में दावा किया कि प्रत्यूषा के माता-पिता ने पुलिस को दिये अपने पहले बयान में उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था। उसने कहा कि प्रत्यूषा के माता-पिता ने आत्महत्या की घटना के दो दिन बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, क्योंकि वे प्रत्यूषा से उसके रिश्तों के खिलाफ रहे कुछ लोगों के प्रभाव में आ गये। राहुल ने कहा कि प्रत्यूषा ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा जिसमें उसे उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया हो।